बाल्मीकि बस्ती पौड़ी में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
पौड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वाल्मिकी बस्ती, पौड़ी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव द्वारा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज नाज़िश कलीम ने कहा कि यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों एवं माता-पिता के अधिकारों की रक्षा, उनके भरण–पोषण, सम्मान और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है। उन्होंने उपस्थित लोगों को अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों, आवेदन प्रक्रिया, भरण–पोषण नियम, संपत्ति संरक्षण तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधानों से अवगत कराया।
उन्होंने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों एवं वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता और परामर्श उपलब्ध कराया जाता है।
शिविर में रिटेनर अधिवक्ता कुसुम नेगी, अधिकार मित्र बबीता, निशा, मनोज पाल, वाल्मिकी समुदाय के वरिष्ठ नागरिक तथा स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल
