पौड़ी

कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य प्रतिष्ठानों की होगी सघन निगरानी

सूचना, पौड़ी, 03 जुलाई, 2025

जनपद पौड़ी गढ़वाल में आगामी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस क्रम में सहायक आयुक्त एवं अभिहित अधिकारी (खाद्य संरक्षा) श्री अजब सिंह रावत ने जानकारी दी कि आयुक्त खाद्य संरक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून एवं जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल श्रीमती स्वाति एस. भदौरिया के आदेशानुसार यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, ठेले, फुटकर एवं थोक खाद्य विक्रेताओं की सघन निगरानी की जाएगी।

श्री रावत ने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न मार्गों से हरिद्वार की ओर यात्रा करते हैं। इस दौरान मार्ग में पड़ने वाले खाद्य प्रतिष्ठानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी खाद्य व्यवसायी खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें।

उन्होंने बताया कि सभी खाद्य विक्रेताओं को यह निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठान में फूड लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र को प्रमुख स्थान पर स्पष्ट रूप से चस्पा करें, साथ ही एक फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति भी साथ में प्रदर्शित करें। इससे न केवल प्रतिष्ठान की वैधता प्रमाणित होगी, बल्कि निगरानी दल को भी त्वरित जांच में सुविधा होगी।

अभिहित अधिकारी ने यह भी बताया कि विभाग द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा और यदि किसी प्रतिष्ठान में मिलावटी, मिसब्रांडेड अथवा एक्सपायरी खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री पाई जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। दोषियों पर जुर्माना एवं लाइसेंस निरस्त करने जैसी कार्रवाई भी संभव है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कांवड़ यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त भोजन एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराना है, जिससे किसी भी प्रकार की खाद्य जनित बीमारी या दुर्घटना से बचाव हो सके।

इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा सभी खाद्य विक्रेताओं को हाइजीन एवं स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य सामग्री को ढक कर रखने, स्वच्छ पानी का उपयोग करने एवं कार्य स्थल की सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर नियुक्त खाद्य निरीक्षकों को तैनात कर निगरानी बढ़ा दी गई है।

श्री रावत ने अंत में अपील की कि सभी खाद्य व्यवसायी इस अभियान में सहयोग प्रदान करें और नियमों का पालन करते हुए जनहित में कार्य करें। उन्होंने कहा कि यह न केवल विभागीय निर्देश है बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है।

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