उत्तराखंडदेहरादून

उत्तराखंड में ब्लॉक प्रमुखों एवं जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव 14 अगस्त को

राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना की जारी, जनपद हरिद्वार को रखा गया बाहर

उत्तराखंड – राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद हरिद्वार को छोड़कर राज्य के शेष 12 जनपदों में ब्लॉक प्रमुखों एवं जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने संविधान के अनुच्छेद 243-T के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के निर्देश जारी किए हैं।

चुनाव प्रक्रिया उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (निर्वाचन) नियमावली के अंतर्गत संपन्न कराई जाएगी।

निर्वाचन कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा:

नामांकन दाखिल करने की तिथि:

11 अगस्त, 2025 (रविवार)

प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक

नामांकन पत्रों की जांच:

11 अगस्त, 2025

अपराह्न 03:30 बजे से कार्य समाप्ति तक

नाम वापसी की अंतिम तिथि:

12 अगस्त, 2025

प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक

मतदान की तिथि:

14 अगस्त, 2025 (बुधवार)

प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक

मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराए जाएंगे। अधिसूचना को पंचायतीराज कार्यालयों तथा संबंधित विभागीय नोटिस बोर्डों पर हिंदी एवं अंग्रेजी में चस्पा कर प्रचारित-प्रसारित किया जा चुका है।

साथ ही, सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी निवेशकों (मतदानाधिकारियों) को व्यक्तिगत रूप से सूचना देकर प्रमाणित पावती के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी प्रशासनिक इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और तय समयसीमा के भीतर संपन्न किया जाए।

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