14 मार्च को पौड़ी में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, प्री-लोक अदालत बैठक में दिए गए आवश्यक निर्देश
पौड़ी गढ़वाल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल के तत्वावधान में दिनांक 14 मार्च 2026 (शनिवार) को जिला न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल तथा बाह्य न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल की अध्यक्षता में पुलिस विभाग, परिवहन विभाग एवं बैंक अधिकारियों के साथ प्रथम प्री-लोक अदालत बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों को अधिकाधिक वादों का चिन्हांकन कर पक्षकारों को सूचित करने तथा आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए।
लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धन लेन-देन से जुड़े मामले, श्रम एवं नियोजन विवाद तथा पति-पत्नी से संबंधित वैवाहिक प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किरायेदारी, व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा वाद, बिजली-पानी बिल संबंधी वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व प्रकरण, उपभोक्ता फोरम में लंबित वाद एवं धन वसूली से जुड़े मामलों का भी सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाएगा।
विशेष रूप से Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 138 से संबंधित प्रकरण, Motor Vehicles Act, 1988 के अंतर्गत वाद तथा बैंकों से जुड़े प्री-लिटिगेशन मामलों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को समय, धन एवं श्रम की बचत हो सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों के त्वरित, सुलभ, नि:शुल्क एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएं।
बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहज़ाद ए. वाहिद, सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाज़िश कलीम, थानाध्यक्ष जयपाल सिंह नेगी, परिवहन कर अधिकारी विजय कुमार आर्य, State Bank of India के प्रतिनिधि तरुण राणा, Punjab National Bank के प्रबंधक अंकुर रावत सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल
