पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न
अल्ट्रासाउंड केंद्रों की समीक्षा, निगरानी व जन-जागरूकता को लेकर लिए गए अहम निर्णय
पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देशों के क्रम में पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्साधिकारी एवं नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉ. शिव मोहन शुक्ला ने की।
बैठक में जनपद में पंजीकृत कुल 32 अल्ट्रासाउंड एवं इमेजिंग केंद्रों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। जिला चिकित्सालय पौड़ी में स्थापित पुरानी सीटी स्कैन मशीन की तकनीकी जांच कर उसकी रिपोर्ट महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य को भेजने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही एक रेडियोलॉजिस्ट द्वारा एक से अधिक अल्ट्रासाउंड मशीनों के संचालन वाले निजी केंद्रों की नियमित निगरानी करने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा मधुर नर्सिंग होम श्रीनगर, द हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल सतपुली, मां कामाख्या मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल कोटद्वार एवं किलकारी मैटरनिटी सेंटर कोटद्वार से संबंधित पंजीकरण एवं नवीनीकरण प्रस्तावों को नियमों के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग चयन के विरुद्ध जन-जागरूकता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ई-शपथ पोर्टल के नवीनीकरण हेतु ₹24,426 की धनराशि स्वीकृत की गई।
इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉ. विनय कुमार त्यागी, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. हितेन जंगपांगी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. निहारिका, जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट, जिला सूचना अधिकारी योगेश पोखरियाल एवं जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी आशीष रावत सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल
