पीएलवी और अधिकार मित्रों को दी निःशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी
महिला पीड़िताओं को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना का लाभ दिलाने में सहयोग करने के निर्देश
पौड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नाज़िश कलीम की अध्यक्षता में शनिवार को जनपद के पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) एवं अधिकार मित्रों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछले माह किए गए विधिक जागरूकता एवं विधिक सहायता संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रगति की जानकारी ली गई।

सचिव नाज़िश कलीम ने महिला पीड़िताओं, यौन हमले एवं अन्य अपराधों से प्रभावित उत्तरजीवियों के लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2018 की जानकारी दी। उन्होंने पात्र महिला पीड़िताओं एवं उत्तरजीवियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने पीएलवी एवं अधिकार मित्रों से कहा कि निःशुल्क विधिक सेवाओं और विभिन्न विधिक योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और समय पर सहायता प्राप्त कर सकें।
बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, 12 सितंबर 2026 के संबंध में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। सचिव ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का सरल एवं त्वरित समाधान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाए।
इस अवसर पर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल विनोद कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आमजन को उपलब्ध निःशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया और विभिन्न विधिक योजनाओं की जानकारी दी।
