कल्जीखाल में खुला विधिक सेवा केंद्र, ग्रामीणों को मिलेगी निःशुल्क कानूनी मदद
पौड़ी। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को सरल, सुलभ और निःशुल्क न्यायिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहल की है। नालसा विधिक सेवा केंद्र योजना-2010 के तहत गुरुवार को विकासखंड कल्जीखाल के सभागार में विधिक सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया। केंद्र के माध्यम से पात्र लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता, परामर्श और अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध होगी।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज नाज़िश कलीम ने केंद्र से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति यहां से निःशुल्क विधिक सहायता एवं कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालयीन मामलों में आवश्यक कानूनी सहायता के साथ-साथ मध्यस्थता एवं सुलह के माध्यम से विवादों के समाधान, लोक अदालत एवं स्थायी लोक अदालत से संबंधित मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित अन्य पात्र लोगों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
सचिव नाज़िश कलीम ने कहा कि विधिक सेवा केंद्र की स्थापना से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को अपने क्षेत्र में ही कानूनी और न्यायिक सहायता मिल सकेगी। आर्थिक अथवा भौगोलिक कारणों से कोई भी पात्र व्यक्ति अपने विधिक अधिकारों से वंचित न रहे, इसके लिए केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी चंद्र प्रकाश बलूनी, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल विनोद कुमार, रिटेनर अधिवक्ता गजेंद्र सिंह रावत, अधिकार मित्र जगमोहन डांगी, विक्रम पटवाल, सज्जन सिंह नेगी सहित अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।
