पौड़ी

विवाह समारोहों में गैस सिलेंडर आपूर्ति के लिए नई एसओपी लागू, अधिकतम 2 सिलेंडर ही मिलेंगे

आवेदन प्रक्रिया निर्धारित, पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित करने पर जोर

पौड़ी गढ़वाल। विवाह समारोहों में गैस सिलेंडरों की सुचारु, पारदर्शी एवं नियंत्रित आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत किसी भी विवाह समारोह के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति ही अनुमन्य होगी।

जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक आवेदकों को संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय, उपजिलाधिकारी कार्यालय या गैस गोदाम में आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र, विवाह कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी। यदि शपथ पत्र उपलब्ध नहीं है तो संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकार कर सत्यापन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक द्वारा अस्थायी कनेक्शन के लिए संबंधित गैस एजेंसी को संस्तुति भेजी जाएगी। इसके बाद गैस एजेंसी आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर आवेदक को अस्थायी कनेक्शन जारी करेगी तथा निर्धारित एसओपी के अनुरूप गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।

एसओपी के अनुसार विवाह समारोह के अगले दिन आवेदक को गैस सिलेंडर संबंधित गैस एजेंसी में वापस जमा कराना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना गैस एजेंसी द्वारा संबंधित अधिकारी को दी जाएगी और सभी अभिलेखों का पृथक एवं विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाएगा।

जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों, पूर्ति निरीक्षकों एवं गैस एजेंसियों के प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि शासन द्वारा जारी एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, जिससे आमजन को पारदर्शी एवं व्यवस्थित सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

— सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *