पौड़ी

खैरासैंण में छात्राओं को बाल संरक्षण व पॉक्सो कानून की दी गई जानकारी

सतपुली/पौड़ी गढ़वाल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में खैरासैंण स्थित नवोदय विद्यालय में महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस तथा महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं को बाल संरक्षण कानून, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम-2012 (पॉक्सो), अच्छा स्पर्श–बुरा स्पर्श, यौन दुर्व्यवहार के दुष्प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा शिकायत एवं रिपोर्टिंग तंत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नाज़िश कलीम ने महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह दिवस विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की समान भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। उन्होंने छात्राओं को वैज्ञानिक शिक्षा, तकनीकी कौशल, नवाचार और आत्मनिर्भरता के महत्व से अवगत कराते हुए विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता दिवस के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इस दिवस का उद्देश्य ऐसी हानिकारक प्रथाओं के विरुद्ध जागरूकता फैलाना तथा महिलाओं और बालिकाओं के शारीरिक एवं मानसिक शोषण को रोकना है। साथ ही बच्चों को सुरक्षित व्यवहार की पहचान, जोखिमपूर्ण परिस्थितियों से बचाव और किसी भी घटना की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन दिया गया।

शिविर में छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, नालसा टोल-फ्री नंबर 15100 तथा बच्चों के लिए विधिक सेवा इकाई की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया।

इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य प्रदीप कुमार, सहायक विधिक रक्षा अधिवक्ता विनोद कुमार, परिवीक्षा कार्यालय से विधि सह परिवीक्षा अधिकारी निखिल डेविड, चाइल्ड हेल्पलाइन केस वर्कर पूजा नेगी, अधिकार मित्र पुष्पेंद्र राणा एवं विनोद चौहान सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

— सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल

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