पौड़ी तहसील परिसर की कैंटीन में घरेलू गैस का अवैध उपयोग, दो सिलेंडर जब्त
पौड़ी। जनपद में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग, जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार निगरानी और औचक निरीक्षण अभियान चला रहा है। इसी क्रम में पौड़ी तहसील परिसर में आउटसोर्स व्यवस्था के तहत संचालित एक कैंटीन में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग का मामला सामने आने पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो सिलेंडर ज़ब्त किए हैं।
जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम ने कैंटीन का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि कैंटीन में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा था, जबकि नियमों के अनुसार व्यावसायिक गतिविधियों के लिए केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग अनुमन्य है।

उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान मौके से दो घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं तथा संबंधित कैंटीन संचालक के खिलाफ आवश्यक चालानी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। कालाबाजारी, जमाखोरी या घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के साथ मिलकर संबंधित कैंटीन संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में नियमित निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, ताकि आम उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता प्रभावित न हो।
— सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल
