पौड़ी

झंडीचौड़ इंटर कॉलेज में बाल अधिकारों व विधिक प्रावधानों पर जनजागरूकता अभियान आयोजित

कोटद्वार/पौड़ी। राजकीय इंटर कॉलेज झंडीचौड़ में सोमवार को बाल अधिकारों, संरक्षण एवं विधिक प्रावधानों को लेकर जनजागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र–छात्राओं को किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम, पाॅक्सो अधिनियम, बाल अधिकारों तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में निखिल डेविड ने किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को सरल भाषा में समझाते हुए बच्चों को उनके अधिकारों एवं संरक्षण से जुड़े कानूनों की जानकारी दी। वहीं प्रज्ञा नैथानी ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए आपात परिस्थितियों में इसकी त्वरित सहायता प्रणाली के बारे में बताया।

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश चंद्रा ने पाॅक्सो अधिनियम एवं बाल अधिकारों पर जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं सजग रहने तथा किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर राजकीय संप्रेषण गृह किशोरी, कोटद्वार की अधीक्षिका विजयलक्ष्मी द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन एवं पाॅक्सो अधिनियम विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।

जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ने कहा कि बच्चों को उनके अधिकारों, संरक्षण से जुड़े कानूनों तथा सहायता सेवाओं की जानकारी देना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी एवं सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे।

कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सोहन लाल, सुभाष गुसाईं, विजयलक्ष्मी, पूजा असवाल, धर्मेंद्र सिंह, प्रीति सहित विद्यालय के शिक्षकगण एवं छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल

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