जिला योजना समिति चुनाव का बिगुल, 16 अक्टूबर को मतदान और मतगणना
पौड़ी। जनपद पौड़ी गढ़वाल में जिला योजना समिति के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन की समय-सारणी जारी कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश जारी किए हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जो निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेंगे। इसके बाद 16 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसी दिन दोपहर 3 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी और मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।
नामांकन पत्रों की बिक्री, नामांकन जमा करने, जांच और मतदान की प्रक्रिया विकास भवन स्थित कक्ष संख्या 1, 2, 3 और 4 में संपन्न होगी। वहीं, चारों प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना विकास भवन सभागार में कराई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और सार्वजनिक स्थानों, निकायों तथा जिला पंचायत के सूचना पट्टों पर निर्वाचन संबंधी जानकारी चस्पा कराने के निर्देश दिए हैं।
निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यालयाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों और जिला योजना समिति के उम्मीदवारों द्वारा भोज, उपहार या भेंट देने पर प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचक और उम्मीदवार भी किसी प्रकार का उपहार या भेंट स्वीकार नहीं कर सकेंगे।
आचार संहिता लागू रहने के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जाएगी। जिला पंचायत, नगरीय निकायों और जिला योजना समिति की ऐसी बैठकें भी आयोजित नहीं होंगी, जिनमें नई योजनाओं या वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित निर्णय लिए जाने हों। इन संस्थाओं द्वारा नई योजनाओं की घोषणा और वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने पर भी रोक रहेगी।
हालांकि, पहले से स्वीकृत और संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन, रोजगार, आवास और किसानों के हित में संचालित योजनाएं भी जारी रहेंगी। इसके अलावा दैवीय आपदा, पुनर्वास और आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यों को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है।
जिला योजना समिति का निर्वाचन उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 और उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010 के प्रावधानों के तहत संपन्न कराया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े निर्वाचकों, उम्मीदवारों और संबंधित कार्मिकों को आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का पालन करना होगा।

