राष्ट्रीय

मनरेगा की जगह अब ‘वीबी-जी राम जी’ योजना, 1 जुलाई से नई मजदूरी दरें लागू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलकर ‘वीबी-जीरामजी (विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन)’ कर दिया है। इसके साथ ही योजना के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए संशोधित दैनिक मजदूरी दरों की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह अधिसूचना 30 जून 2026 को भारत के राजपत्र (गजट) में प्रकाशित हुई।

अधिसूचना के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से देशभर में वीबी-जीराम योजना के तहत नई मजदूरी दरें प्रभावी होंगी। राज्यवार तय की गई मजदूरी के अनुसार उत्तराखंड में अकुशल श्रमिकों को 300 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि ‘वीबी-जीराम (विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन) अधिनियम, 2025’ लागू होने के बाद योजना का नया नाम प्रभावी किया गया है। इसके साथ ही पूर्व में जारी मजदूरी संबंधी अधिसूचनाओं का स्थान लेते हुए नई दैनिक मजदूरी दरें अधिसूचित की गई हैं, जिनका भुगतान 1 जुलाई 2026 से किया जाएगा।

राज्यवार सूची के अनुसार हरियाणा में 409 रुपये, केरल में 401 रुपये, कर्नाटक में 382 रुपये, पंजाब में 360 रुपये तथा हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में 375 रुपये उत्तराखंड 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की गई है। सिक्किम के कुछ ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सर्वाधिक 450 रुपये प्रतिदिन मजदूरी तय की गई है।

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