खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों और एफएसएसएआई के नए नियमों की दी जानकारी
पौड़ी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा खाद्य कारोबारियों को नवीन नियमों और प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विकासखंड पौड़ी सभागार में जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई।
गोष्ठी को संबोधित करते हुए सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग पी.सी. जोशी ने खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006, पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम, खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण संबंधी नियमों तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नवीन प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाना उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही सभी कारोबारियों से लाइसेंस एवं पंजीकरण की अनिवार्यता का पालन करने, खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा उचित पैकेजिंग एवं सही लेबलिंग सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया और उन्हें खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।
गोष्ठी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़ी महिलाओं एवं स्थानीय व्यापारियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में स्वच्छता और हाइजीन के मानकों की जानकारी देते हुए खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, निर्माण एवं विक्रय के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।
