पौड़ी

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2025 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावी

पौड़ी। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2025 के संचालन हेतु अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही (नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर) जिले में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है, जो चुनाव परिणामों की घोषणा तक प्रभावी रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जनपद के सभी कार्यालयाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी गंभीरता से अनुपालन करें। उन्होंने सभी रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। साथ ही उप जिलाधिकारियों को मुनादी के माध्यम से जनता को जानकारी दी जाए और तहसील कार्यालयों के सूचना पटों पर कार्यक्रम प्रकाशित करने को कहा। इसी प्रकार खण्ड विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना प्रसारित करने के निर्देश दिए।

*सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पौड़ी गढ़वाल।*

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